कोण्डागांव। जिले में कोरोना महामारी के प्रकरणों में लगातार कमी आ रही है। जिसे देखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा लॉकडाउन के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले में आर्थिक गतिविधियों को गतिशीलता देने के उद्देश्य से कुछ रियायतें दी गई है। जिसके तहत् अब होटल, रेस्टोरेंट्स, भोजनालय एवं ढाबा संचालन हेतु निर्धारित समय-सीमा की बाध्यता को समाप्त करते हुए उनके प्रचलित समय अनुसार खोलने की अनुमति होगी। आउटसाइड डाइनिंग की अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल, रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, मदिरा दुकानें, चौपाटी, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, पार्क, जिम एवं गं्रथालय इत्यादि रविवार सहित उनके प्रचलित समय से रात्रि 08 बजे तक खोले जा सकेंगे। सभी प्रकार के पर्यटन स्थल आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात्रि 08 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। जिले में स्थित समस्त धार्मिक, पूजा स्थलों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, सैनेटाईजर एवं हाथ धुलाई की व्यस्था सुनिश्चित किये जाने की शर्त पर रात्रि 08 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, किन्तु धार्मिक स्थल परिसर में एक समय में अधिकतम 10 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिये ही किया जा सकेगा। कोचिंग क्लासेस एवं ट्यूशन सेंटरों को 50 प्रतिशत क्षमता पर उनके प्रचलित समय से रात्रि 08 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। एक क्लास में अधिकतम 50 विद्यार्थी या 50 प्रतिशत क्षमता जो भी कम हो बैठ पाएंगे। सभी कोचिंग, ट्यूशन क्लासेस में मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित कोचिंग, ट्यूशन क्लासेस संचालक की होगी।
सभी संचालित दुकानों, स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण, विक्रय हेतु मास्क रखना, दुकान, स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। जिस दुकान, स्थापना में सभी कर्मचारियों, दुकान संचालक को टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेंगे कि ‘‘इस दुकान, स्थापना के संचालक तथा सभी कर्मचारियों को टीका लग चुका है।’’ होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य शासन के आदेशानुसार सभी कार्यालयों में सभी श्रेणी के अधिकारी, कर्मचारियों के शत् प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टॉफ सहित पूर्ववत टोकन, ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 से बचाव हेतु निर्धारित निर्देशों यथा फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क अनिवार्यतः धारण करने की शर्त पर शिथिल किया जाता है। सभी निजी, सार्वजनिक कार्यालय के प्रमुख कोविड-19 टीकाकरण को प्राथमिकता देंगे। जिन कार्यालयों में सभी अधिकारी, कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु सूचना प्रदर्शित करेंगे कि ‘‘इस कार्यालय में सभी अधिकारी, कर्मचारियों को टीका लग चुका है।’’ इसके साथ ही प्रत्येक रविवार संपूर्ण लॉकडाउन को समाप्त किया जाता है।
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