रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने संविधान की 5वीं अनुसूची के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में संभाग स्तरीय तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों को शिथिल संबंधी अधिसूचना का अनुमोदन कर दिया है। उक्त अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए अनुसूचित क्षेत्र के संबंधित संभाग के स्थानीय निवासी भर्ती हेतु पात्र होंगे।
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