रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत तहत मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए शासन ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक विभिन्न विभागों के सचिवों और विभागों के प्रमुखों को यह छूट दी गई है कि वे आगामी आदेश तक ‘वर्क फ्रॉम होमÓ के तहत कार्य कर सकते हैं। मंत्रालय अथवा विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ जिन अधिकारियों को कोविड संबंधित लक्षण हों या फिर संबंधित किसी तरह की असुविधा हो तो, वे भी अपने घर पर रहते हुए ही कार्यों का संपादन कर सकते हैं। जारी इस आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि ‘वर्क फ्रॉम होमÓ की अनुमति प्राप्त कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी बगैर पूर्व सूचना अथवा अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने हालात को ध्यान में रखते स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, तो प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को पाबंदियों को लागू करने मुक्त हस्त कर दिया है। हालात के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर सख्ती और नरमी को लेकर अपने स्तर पर फैसला लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं।
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