दुर्ग। लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने बताया कि नगरीय निकाय भिलाई, रिसाली, भिलाई 3 चरोदा, दुर्ग कुम्हारी, पाटन, अहिवारा, धमधा, जामुल क्षेत्र में 22 जुलाई की रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने बताया कि बुधवार रात 12 बजे से दुर्ग जिला में टोटली लॉकडाउन होने जा रहा है। अब तक का ये सबसे सख्त लॉकडाउन होगा। इस बार अंडा, मांस मछली, दूध और मेडिकल दुकानों को छोड़कर तमाम दुकानें बंद रहेगी। किराना व शराब दुकान भी टोटली बंद रहेगा। ये पहली बार होगा जब लॉकडाउन में किराना व राशन दुकानों को भी छूट नहीं मिलेगी। इससे पहले जितने भी लॉकडाउन हुए थे, उनमें किराना दुकानों को निर्धारित वक्त तक खोलने की इजाजत दी गयी थी। कलेक्टर ने कहा कि दुर्ग जिले मे सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं और उसमें सम्मलित कर्मचारियों को ही छूट दी जायेगी, बाकी किसी भी व्यक्ति को बाहर घूमने की इजाजत नहीं दी जायेगी। कलेक्टर ने साफ कहा ही कि इस बार किसी भी फल, सब्जी और दूध अंडा मांस मछली की दुकानों को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मेडिकल दुकान शाम 5 बजे तक खुला रखने की इजाजत होगी। मॉर्निंग वॉक व ईवनिंग वॉक प्रतिबंधित रहेगा बस, ऑटो, टैक्सी सहित तमाम सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। माल, सुपर मार्केट व कपड़ा, बर्तन, फैंसी स्टोर, स्टेशनरी सहित ऐसी तमाम दुकानें बंद रहेगी। एसपी प्रंशात ठाकुर ने भी सख्ती के निर्देश दिये हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अमूमन लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की तरफ से बहसबाजी की शिकायत मिलती है, ऐसा पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जायेगी।
लॉकडाउन में की बहसबाजी तो तत्काल प्रभाव से की जाएगी कार्रवाई…देखें और क्या-क्या है लॉकडाउन के नियमों में…
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