बालोद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे द्वारा 23 जुलाई 2020 की मध्यरात्रि 12 बजे से 29 जुलाई 2020 की मध्यरात्रि 12 बजे तक बालोद जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय को तत्काल प्रभाव से बंद रखे जाने का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त प्रतिबंधात्मक अवधि में वनमण्डलाधिकारी बालोद वनमंडल बालोद के अंतर्गत समस्त परिक्षेत्रों में वर्तमान स्थिति में वनविभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण कार्य वृक्षारोपण, हरियाली प्रसार योजना एवं वानिकी कार्य सीजन चल रहा है, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना होता है। अत: उक्त कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए वन विभाग को शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की एक-तिहाई उपस्थिति के साथ कार्य संपादन करने की अनुमति दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
वन विभाग को शासकीय कार्यालयों मेें कर्मचारियों की एक-तिहाई उपस्थिति के साथ कार्य संपादन करने की अनुमति
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