धमतरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जिले में संचालित मदिरा दुकानों के एक किलोमीटर की परिधि में किराना दुकानों में प्लास्टिक ग्लास, पानी पाउच के विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित किए हैं। मदिरा दुकान के चारों तरफ प्लास्टिक ग्लास, पानी पाउच के उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है, इससे प्रदूषण एवं जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। कलेक्टर ने आयुक्त, नगरपालिक निगम धमतरी को इस संबंध में दुकान संचालकों से दुकान के सामने उक्त सामग्री विक्रय नहीं किए जाने संबंधी सूचना चस्पा कराने के निर्देश दिए। साथ ही कचरा इधर-उधर पाए जाने पर प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि शराब दुकान के एक किलोमीटर की परिधि में मदिरापान प्रतिबंधित किया जाता है। मदिरापान करते अथवा मत्त पाए जाने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि शराब दुकान निर्धारित समय के बाद खुला पाया जाता है, तो संबंधित थाना प्रभारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने इस संबंध में लगातार प्रचार करने एवं मोबाईल यूनिट द्वारा निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।
शराब दुकानों के एक किलोमीटर के दायरे में किराना दुकानों में प्लास्टिक ग्लास, पानी पाउच के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध
July 30, 2020
84 Views
1 Min Read
You may also like
Breaking • छत्तीसगढ़ • राज्यों से
40 साल से सक्रिय वरिष्ठ माओवादी कैडर प्रभाकर राव गिरफ्तार
December 23, 2024
Breaking • छत्तीसगढ़ • राज्यों से
पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया 30 दिसंबर को
December 23, 2024
Breaking • छत्तीसगढ़ • राज्यों से
सेजबहार में शिव महापुराण कथा 24 से, जाम से बचने अपनाएं ये रुट
December 23, 2024
About the author
NEWSDESK
एक्सक्लूसीव
मुख्यमंत्री की पहल… पद्म विभूषण तीजन बाई का एम्स में शुरू हुआ इलाज
December 23, 2024
पत्नी के भरण पोषण के लिए देना होगा हर महीने 20 हजार रुपये
December 22, 2024
गली-गली में बिक रही अवैध शराब, प्रशासन की ढिलाई या संरक्षण का खेल?
December 22, 2024
सांसद बृजमोहन ने लोकसभा में उठाया ग्रामीण विकास का मुद्दा
December 18, 2024