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Wednesday, September 3

मुख्य सचिव को ट्वीट कर बैंक से जानकारी मांगे जाने तथा बैंक प्रशासन पर कार्यवाही की मांग

सेवानिवृत्त कर्मचारी को उम्र वृद्धि के साथ 80 से 85 वर्ष से कम आयु पर 20% प्रतिशत, 85 से 90 वर्ष से कम उम्र पर 30% ,90 से 95 वर्ष से कम आयु पर 40% ,95 से 100 कम उम्र पर 50%और 100 की आयु पूरी करने के बाद 100% प्रतिशत मूल पेंशन राशि में पेंशनवृद्धि का नियमों में प्रावधान है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इसे लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ आदेश जारी किया गया है परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य में बैंक प्रशासन की मनमानी और लापरवाही के कारण पात्र बुजुर्ग पेंशनर और परिवार पेंशनर इस अतिरिक्त पेंशनवृद्धि के लाभ से वंचित रहते हुए कालकलवित हो रहे हैं। उक्त आरोप भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने लगाया है और मुख्य सचिव अमिताभ जैन को ट्वीट कर इसे संज्ञान में लेकर बैंक प्रशासन पर जरूरी कार्यवाही करने की मांग की है और 80 की उम्र पार कर चुके पेंशनर और परिवार पेंशनर बैंक प्रशासन की मनमानी से शासन आदेश अनुसार 20%अतिरिक्त पेंशन की पात्रता से वंचित है,अत:मानवीय संवेदना के साथ बैंक प्रशासन से 80 वर्ष की उम्र पार चुके पेंशनर की जानकारी मांग कर स्थिति स्पष्ट करें। राहत पहुचाएं। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि इस हालात के शिकार ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने सबसे अधिक है क्योंकि या तो उन्हे इस तरह के नियम का पता नहीं है और यदि पता भी है तो बुजुर्ग तथा बीमार होने के कारण मामलें पर बैंक प्रशासन के सम्मुख अपनी बात रखने आने जाने में असमर्थ है और यदि किसी तरह बैंक में आकर बात रखते हैं या आवेदन देते है तो आवेदन को बड़े आफिस में भेजने की बात कहकर उन्हे टरकाकर कर्तव्य का इतिश्री कर लेते हैं। इसके बाद बार बार मिलने पर बैंक प्रशासन के लोग बुजुर्ग पेंशनर्स को सही जवाब नहीं देते। इन पक्तियों को लिखे जाने के दौरान रायपुर के निकट आरंग से खबर दी गई है कि आरंग विकास खण्ड के आश्रित गाँव डीघारी(भानसोज) के निवासी बुजुर्ग पेंशनर रामअवतार दुबे की 80 वर्ष की उम्र मार्च 22 में पूरी हो चुकी है। उन्होंने फरवरी 22 में बैंक आफ बड़ौदा आरंग (मासिक पेंशन भुगतान शाखा) में आवेदन दिया। आज 10 महिने बाद भी यह कोई नहीं बता रहा है कि 20% अतिरिक्त पेंशन बढकर कब मिलेगा। इसी तरह का प्रकरण उसी बैंक में ग्राम टेकारी कुंडा के रामाधीन साहू का भी है, वह भी उसी बैंक का ग्राहक है और वह भी 80 वर्ष की उम्र पार कर चुका है और अतिरिक्त पेंशन के लिए बैंक का चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। साल भर से कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा सभी जिलों में है पर कोई सुनने वाला नहीं है। इस मानवीय संवेदना के विषय पर राज्य सरकार को संज्ञान में लेकर सभी बैंकों से 80 वर्ष उम्र पार कर चुके पेंशनर की नियमानुसार पेंशन वृद्धि जानकारी मंगाया जाकर जरूरी कार्यवाही करने की जरूरत है,ताकि जरूरतमंद पेंशनरों को सही समय पर पेंशन राशि में वृद्धि का लाभ मिल सके। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि पेंशन में यह बढ़ोतरी पूरीतरह बैंक प्रशासन के इच्छाशक्ति पर निर्भर होता है। क्योंकि 80 वर्ष के उम्र के बाद अधिकतर पेन्शनर स्वास्थ्यगत कारणों से यह जानने लायक नहीं होते कि बैंक ने शासन के आदेशानुसार उनके पेंशन में बढ़ोतरी किया है, क्योकि आज भी अनेक ऐसे उदाहरण सामने आ रहे रहे हैं कि पेन्शनर को उम्र सीमा पार करने के बाद पेंशनवृद्धि नही की गई और उनकी मृत्यु भी हो चुकी हैं और ज्यादातर परिवार नियमोँ से अनभिज्ञ होने के कारण भी कुछ नहीं कर पाते। अत: इसके लिए जिम्मेदार लोगो पर सरकार को सख़्त कार्यवाही करने की मांग की है।

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