दुर्ग। राज्य शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु कृषकों के पंजीयन हेतु सर्कुलर जारी किया गया है। जिसके अनुसार गत खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों को इस वर्ष के लिए पंजीकृत माना जाएगा। जारी सर्कुलर के अनुसार खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों का डेटा अद्यतन किए जाने का कार्य 17 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक किया जाएगा। गत वर्ष में पंजीकृत किसानों को पंजीयन हेतु समिति में आने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वर्ष पंजीयन के लिए गत वर्ष में पंजीकृत कृषकों का डेटा लिया जाएगा। यदि कोई किसान पंजीयन में संशोधन कराना चाहते है, तो समिति के माध्यम से संशोधन कराने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे व खसरे की जानकारी की सूची समिति सॉफ्टवेयर से प्रिन्ट कर समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र के पटवारी को उपलब्ध कराई जाएगी। सूची में अंकित जानकारी का पटवारी द्वारा रिकार्ड के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। रकबा एवं खसरा सत्यापन कार्य राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा।
नये किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया
गत खरीफ वर्ष 2019-20 में जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया था, किन्तु इस वर्ष जो किसान धान विक्रय करने हेतु इच्छुक है ऐसे नवीन किसानों का पंजीयन तहसील मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। नवीन किसानों के पंजीयन का कार्य 17 अगस्त से 31 अक्टूबर से किया जाएगा। ऐसे किसानों को समिति से आवेदन प्राप्त कर संबंधित दस्तावेज के साथ तहसील कार्यालय में जमा करना होगा।