दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बड़ा फैसला लिया है. DMRC ने यात्रियों को शराब की दो बोतलें लेकर सफर करने की अनुमति दे दी है. डीएमआरसी ने आधिकारिक बयान में कहा है कि दिल्ली मेट्रो के नियमों में बदलाव किया गया है. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में अब से प्रति व्यक्ति को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है. CISF और DMRC के अधिकारियों की एक कमेटी ने पहले के आदेश की समीक्षा की है.
पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी. बाकी लाइनों पर प्रतिबंध लगाया गया था. अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर लागू लागू होगा. हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीने पर प्रतिबंध रहेगा. पैसेंजर से खास अपील भी की गई है.
DMRC ने आगे कहा है कि यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें. यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली मेट्रो रोजाना हजारों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है. दफ्तर जाने वालों के लिए दिल्ली मेट्रो किसी वरदान से कम नहीं है. ऐसे में यात्रियों की सहूलियत के लिए डीएमआरसी ने कई नियम और कानून बनाए हैं. कई बार दिल्ली मेट्रो के नियमों को लेकर यात्री ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर सवाल पूछते रहते हैं. गुरुवार को भी एक यूजर ने शराब के संबंध में सवाल पूछा था, जिसके बाद डीएमआरसी के ट्विटर हैंडल से पुष्टि की गई. डीएमआरसी ने कहा, हां, दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 सीलबंद बोतलों साथ ले जाने की अनुमति है.

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