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चुनाव कार्य में लापरवाही: दो अधिकारी व एक कर्मचारी को नोटिस

बलौदाबाजार । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के एल चौहान ने चुनावी कामकाज में लापरवाही बरतने के चलते दो अधिकारी सहित एक कर्मचारी को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब तलब करने के आदेश दिए हैं। जिसमें जनपद पंचायत सीईओ एमएल मंडावी,बलौदाबाजार नायब तहसीलदार अक्षय तिवारी, नगर पालिका परिषद राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सोनी शामिल है। उप जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जनपद पंचायत सीईओ एमएल मंडावी द्वारा एसएसटी टीम के लिए मूलभूत व्यवस्था नही करने, बलौदाबाजार नायब तहसीलदार अक्षय तिवारी निर्धारित ड्यूटी स्थल स्ट्रांग रूम में नही पहुंचने,रिर्पाेट नही देने एवं नगर पालिका परिषद राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सोनी ड्यूटी स्थान में उपस्थित होकर भी कार्य नही करने पर सख्त चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया गया है। उक्त सभी नोटिस लोकसभा व्यय प्रेक्षक के निर्देश पर कलेक्टर द्वारा जारी किया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत स्थैतिक निगरानी दल का गठन किया गया है। उक्त दल के द्वारा लोकसभा निर्वाचन के अनुक्रम में जिले के विभिन्न चेक पोस्ट पर वाहनों एवं अन्य माध्यमों से हो रहे अवैध परिवहन की जांच की जाती है। स्थैतिक निगरानी दलों के लिए चेक पोस्ट पर आवश्यक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जनपद सीईओ की थी। पर व्यय प्रेक्षक लोकसभा क्षेत्र कमांक 08-रायपुर द्वारा भ्रमण के दौरान डोटोपार में स्थैतिक निगरानी दल को पेड़ की छाया में बैठकर ड्यूटी करते पाया गया। निर्देशित किये जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक जनपद सीईओ मंडावी द्वारा स्थैतिक निगरानी दल के लिए छाया,पानी, स्टॉपर इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई। जिस व्यय प्रेक्षक द्वारा उक्त अव्यवस्था हेतु गंभीर नाराजगी व्यक्त की गई। इसी तरह राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र कुमार की डोटोपार चेक पोस्ट के स्थैतिक निगरानी दल में आपकी ड्यूटी लगाई थी। निरीक्षण के दौरान सुरेंद्र कुमार को डोटोपार में पेड़ की छाया में बैठकर ड्यूटी करते पाया गया तथा उसके द्वारा किसी भी वाहन की जांच नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा कर्तव्य का पालन न करते हुए निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। इसी तरह लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु कृषि उपज मंडी बलौदाबाजार में ईवीएम एवं वीवीपीएटी मशीनों को रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जिसमें आयोग के निर्देशानुसार प्रतिदिवस स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकारियों की रूटीन में ड्यूटी लगाई है। लेकिन नायब तहसीलदार अक्षय तिवारी द्वारा उक्त आदेश के अवहेलना करते हुए चयनित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। तीनों के द्वारा निर्वाचन कार्य को गंभीरता से न लेते हुए गंभीर लापरवाही बरती गई है,जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28-क के तहत भी दण्डनीय है।

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