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इनकम टैक्स पर 5 बड़ी घोषणाएं, कितना बदल जाएगा आपका टैक्स

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार सुबह आम बजट 2023 पेश किया तो सबसे बड़ी राहत करदाताओं को मिली. करीब 8 साल से टैक्स छूट बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है. वित्तमंत्री ने कहा कि नए टैक्स रेजीम में अब 7 लाख रुपये तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. अभी तक नए और पुराने टैक्स स्लैब में रिबेट की लिमिट 5 लाख रुपये थी, जिसे 2 लाख बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. इसका मतलब हुआ कि अब 7 लाख रुपये की कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. रिबेट के अलावा टैक्स पर सीधी छूट भी 50 हजार रुपये बढ़ा दी है. यानी पहले जहां 2.5 लाख तक की सीधी टैक्स छूट थी, वह अब 3 लाख रुपये कर दिया गया है.
स्लैब के रेट में भी बदलाव
सरकार ने टैक्स स्लैब के रेट में भी बदलाव किया है. अब टैक्स की सीधी छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है. 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5 फीसदी और 6 से 9 लाख तक की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा. इसके अलावा 9 से 12 लाख तक 15 फीसदी टैक्स लगेगा तो 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा. 15 लाख से ज्यादा कमाई हो रही तो 30 फीसदी के स्लैब में आएंगे.
स्टैंडर्ड डिडक्शन नए रेजीम में भी शामिल
वित्तमंत्री ने इस बार बजट में नए टैक्स रेजीम को आकर्षक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है. इसके लिए नए टैक्स रेजीम में भी अब इसे बढ़ाकर 52,500 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा. यानी नौकरीपेशा व्यक्ति अगर नया टैक्स रेजीम चुनता है तो भी उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया जाएगा. इनकम टैक्स को लेकर कई बदलाव किए गए हैं.
ज्यादा कमाई वालों को फायदा
इस बार बजट में मध्य वर्ग के साथ ज्यादा कमाई करने वाले वर्ग को भी राहत दी गई है. पहले 15 लाख से ज्यादा की सलाना कमाई पर जहां प्रभावी टैक्स की दर 42.75 फीसदी थी और 37 फीसदी का सीधा टैक्स लगता था. उसे अब घटाकर 25 फीसदी कर दिया और अब प्रभावी कर की दर 39 फीसदी हो गई है. इस बार नौकरीपेशा को खासतौर से छूट दी गई है. पहले रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को जमा छुट्टियों के एवज में मिलने वाली 3 लाख रुपये तक की राशि टैक्स के दायरे से बाहर होती थी, अब यह राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है. यानी आपको रिटायरमेंट पर लीव के एवज में 25 लाख तक मिली राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

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