Home » बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर लगाई रोक, इस तर्क को माना सही
Breaking छत्तीसगढ़ राज्यों से

बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर लगाई रोक, इस तर्क को माना सही

बिलासपुर। प्रदेश सरकार और राज्यपाल के बीच आरक्षण के मुद्दे को लेकर चल रही खींचतान के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं होने के तर्क को सही मानते हुए नोटिस पर रोक लगाने का फैसला किया है। दरअसल, राज्यपाल द्वारा आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने के मामले को लेकर सरकार और एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए राजभवन सचिवालय ने आवेदन पेश किया था। इस आवेदन में राज्यपाल सचिवालय की तरफ से तर्क दिया गया था कि आरक्षण मामले में हस्तक्षेप करने का हाईकोर्ट को अधिकार नहीं है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस तर्क को सही मानते हुए अपने ही नोटिस पर रोक लगा दी है।

Cricket Score

Advertisement

Live COVID-19 statistics for
India
Confirmed
0
Recovered
0
Deaths
0
Last updated: 20 minutes ago

Advertisement

error: Content is protected !!