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13 मई को रायपुर में आयोजित पेंशन लोक अदालत का भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने किया स्वागत

राज्य के पीडि़त पेंशनरों से लम्बित पेंशन प्रकरणों का निराकरण हेतु इस अवसर का लाभ उठाने का आव्हान

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में आगामी शनिवार 13 मई 23 को नेशनल लोक अदालत के तहत रायपुर में आयोजित हो रहे इस वर्ष की पहली पेंशन लोक अदालत का भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने स्वागत किया है. इस पेंशनर हितैषी आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेन्द्र नामदेव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जे पी मिश्रा ने राज्य के पीड़ित पेंशनरों से लम्बित पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु इस अवसर का लाभ उठाने का आव्हान किया है. जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि इस अदालत में सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों के सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारीयों, कर्मचारियों के पेंशन मामलों का शीघ्र निराकरण पर निर्णय लिया जायेगा। पेंशन लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य पेंशनधारियों की शिकायतों को देखकर पेंशन भोगियों का मौके पर ही उनके मामलें का निराकरण किया जा सकेगा. इस अदालत में बकाया पेंशन, पेंशन वृद्धि के बकाया एवं पेंशन से संबंधित सभी मामलों के बारे में पीडि़त पेंशनधारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर में संचालित पेंशन लोक अदालत में अपना मामला प्रस्तुत कर लाभ ले सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अनुसार पेंशनधारियों के मामले में नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जिन बुजुर्ग पेंशनधारियों को उनके विभाग के माध्यम से उनके पेंशन प्रकरण का निराकरण नहीं हो पा रहा है और वर्षो से प्रकरण लम्बित है तो वह पेंशन लोक अदालत में आकर अपना आवेदन दे सकते हैं। जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा सभी विभाग के पेंशनधारियों से अपील की गई हैं कि यदि उनको पेंशन प्रकरणों की समस्या है, तो वे सभी अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से संपर्क कर सकते हैं और अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं। जिनसे उनके मामलों को आगामी नेशनल लोक अदालत शनिवार 13 मई 2023 के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में माननीय श्री संतोष शर्मा, जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा सभी लोगों से अपील की गई है कि पेंशनभोगियों के अधिकारों की सुरक्षा करने हेतु पेंशन लोक अदालत प्रतिबद्ध है और सभी लोग अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त करें। जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेन्द्र नामदेव, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा पेंशनर्स महासंघ के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी क्रमश: द्रोपदी यादव,पूरनसिंह पटेल, अनिल गोल्हानी,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय, आर जी बोहरे,सी एम पांडेय,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर, हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत, विनोद जैन, जे पी भारतीय, गायत्री गोस्वामी, सी एल चंद्रवँशी,रामचंद्र नामदेव, शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम, आर के नारद, प्रदीप सोनी,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय, सुरेश मिश्रा, एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय, तीरथ यादव, रमेशचन्द्र नन्दे, जगदीश सिंह, उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता, परसराम यदु, अनूप योगी, ओ डी उपाध्याय, बीएल गजपाल, एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, शरद अग्रवाल, मीता मुखर्जी, पुरषोत्तम दुबे, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी, हरेंद्र चंद्राकर, इलियास मोहम्मद शेख, व्ही टी सत्यम, एम आर शास्त्री, नागेंद्र सिंह तथा बीएस दसमेर आदि ने छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रति इस जनहितकारी पेंशन लोक अदालत के आयोजन पर आभार प्रगट किया है और भरोसा जताया है यह आयोजन पीडि़त पेंशनरों के लम्बित प्रकरणों के निराकरण के लिए बेहतर अवसर साबित होगा.

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