हितग्राही के नाम पर स्वीकृत आवास की राशि दूसरे व्यक्ति द्वारा आहरित करने पर होगी कड़ी कार्यवाही

मुंगेली। कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही करने वालो की अब खैर नही होगी। हितग्राही के नाम पर स्वीकृत आवास की राशि दूसरे अन्य व्यक्ति द्वारा आहरित करने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के साथ-साथ संबंधितों से राशि की वसूली की जाएगी। ऐसे ही एक प्रकरण विकासखण्ड पथरिया के ग्राम पंचायत पकरिया से राजस्व अनुभाग पथरिया के अनुविभागीय अधिकारी श्रीमति अनुराधा अग्रवाल को प्राप्त हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमति अग्रवाल ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में श्रीमति अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्री राधेश्याम साहू पिता श्री रामनाथ साहू ग्राम पंचायत पकरिया के नाम से वर्ष 2016-17 में आवास स्वीकृत हुआ था। जिसे ग्राम पंचायत पकरिया के तत्कालीन सरपंच और सचिव द्वारा ग्राम पकरिया में ही निवासरत् एक अन्य व्यक्ति श्री राधेश्याम साहू पिता श्री लखन साहू के नाम पर आवास का पंजीयन कर आवास निर्माण की राशि 1 लाख 20 हजार रूपये श्री राधेश्याम साहू पिता श्री लखन साहू को प्रदान कर दिया गया था। इस संबंध में जनपद पंचायत पथरिया के मुख्य कार्य पालन अधिकारी से श्री राधेश्याम साहू पिता श्री लखन साहू तत्कालीन सरपंच श्रीमति सरला कुर्रे और आवास मित्र श्री रामू प्रसाद राजपूत से वसूली बाबत् प्राप्त हुई थी। जिसे उनके द्वारा संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन सरपंच श्रीमति सरला कुर्रे से 5 हजार और लाभार्थी श्री राधेश्याम साहू पिता श्री लखन साहू से 20 हजार रूपये के वसूली की गई है और संबंधितो से वसूली का कार्य जारी है।

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