गरियाबंद। गरियाबंद जिले में दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 अंतर्गत गरियाबंद जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में गरियाबंद एवं राजिम में रविवार को, छुरा में गुरुवार को एवं फिंगेश्वर में शुक्रवार को बंद दिवस घोषित किया गया है। श्रम पदाधिकारी गरियाबंद ने बताया कि दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 (1) के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में सप्ताह में एक दिन संस्थान बंद एवं कर्मकारों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है। राजिम, गरियाबंद में रविवार को तथा छुरा में गुरुवार एवं फिंगेश्वर में शुक्रवार को अति आवश्यक सेवा को छोड़कर अन्य दुकानें/स्थापना/संस्थान छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13(1) के अंतर्गत पूर्णरूप से बंद रहेंगे।
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