रायपुर। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सम्पूर्ण रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 21 सितम्बर की रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर की रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिए पूर्ण लॉकडाउन किए जाने के संबंध में कलेक्टर रायपुर के आदेश के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 22 से 28 सितम्बर तक की अवधि में नही किया जाएगा। यह निर्देश नवा रायपुर अटल नगर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं रायपुर में स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों पर भी लागू होगा। समस्त विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष वर्क फ्राम होम की पद्धति से शासकीय कार्य सम्पादित करेंगे।
मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय 22 से 28 सितम्बर तक नहीं होंगे संचालित
Previous Articleगरीब बच्चों को मोबाईल और डाटा दे सरकार-पॉल
Next Article बीओसी के नवनियुक्त सदस्यों ने किया पदभार ग्रहण
Related Posts
Add A Comment


















