दिल्ली। ई-श्रम पोर्टल भारत सरकार द्वारा असंगठित कार्यबल को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए एक प्रमुख पहल है, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया, यह पोर्टल असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सत्यापित है और आधार के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और लाभों का वितरण संभव हो सके। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, ई-श्रम पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, नौकरी के अवसर और वित्तीय समावेशन तक पहुँच प्राप्त हो, जिससे एक अधिक न्यायसंगत और लचीला श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिले। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए NDUW के लिए कुल 704.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 19 दिसंबर, 2024 तक ई-श्रम पोर्टल पर 30,48,02,313 पंजीकरण हो चुके हैं। लाभार्थी ई-श्रम पोर्टल (www.eshram.gov.in ) पर जाकर या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और राज्य सेवा केंद्र (SSK) पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

ई-श्रम पोर्टल के उद्देश्य

प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिए असंगठित श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करना।

कृषि, निर्माण, घरेलू काम और स्ट्रीट वेंडिंग जैसे क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लाभों तक पहुंच बढ़ाना।

नौकरी मिलान और कौशल विकास के अवसरों को सुविधाजनक बनाना।

असंगठित श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करके श्रम बाजार के लचीलेपन को मजबूत करना।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और डिजिटल भुगतान के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

ई-श्रम पोर्टल की मुख्य विशेषताएं

ई-श्रम पोर्टल कई उपयोगकर्ता-केंद्रित सुविधाएँ प्रदान करता है:

  1. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN): पंजीकृत श्रमिकों को उनके आधार से जुड़ा एक UAN प्राप्त होता है, जिससे उन्हें लाभों तक निर्बाध पहुंच प्राप्त होती है।
  2. एकल पंजीकरण प्रक्रिया: पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिसके लिए आधार और बैंक खाता विवरण जैसे न्यूनतम दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। लाभार्थियों को स्व-पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है।
  3. बहुभाषी समर्थन: विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिक कई भारतीय भाषाओं में पोर्टल तक पहुँच सकते हैं, जिससे समावेशिता सुनिश्चित होती है।
  4. शिकायत निवारण तंत्र: एक समर्पित हेल्पलाइन और सहायता प्रणाली श्रमिकों के प्रश्नों और शिकायतों का तुरंत समाधान करती है।
  5. रोजगार और कौशल अवसरों के साथ एकीकरण: पंजीकृत श्रमिक पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसरों, कौशल, प्रशिक्षुता, पेंशन योजनाओं, डिजिटल कौशल और राज्य-विशिष्ट योजनाओं से जुड़ सकते हैं।
  6. प्रवासी श्रमिकों के लिए पारिवारिक विवरण: प्रवासी श्रमिकों के पारिवारिक विवरण एकत्र किए जाते हैं, जो अपने परिवारों के साथ प्रवास करने वालों के लिए बाल शिक्षा और महिला-केंद्रित योजनाओं के प्रावधान में सहायता करते हैं।
  7. बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों के साथ डेटा साझा करना: ई-श्रम पर पंजीकरण करने वाले निर्माण श्रमिकों का डेटा संबंधित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्डों के साथ साझा किया जाता है, जिससे संबंधित बोर्डों के साथ उनका पंजीकरण सुनिश्चित होता है और उनके लिए बनाई गई योजनाओं तक उनकी पहुँच होती है।
  8. डेटा शेयरिंग पोर्टल (डीएसपी): राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ ई-श्रम लाभार्थी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की अनुमति देने के लिए एक डेटा शेयरिंग पोर्टल शुरू किया गया है। इससे पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के लक्षित कार्यान्वयन में सुविधा होगी।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हेतु पात्रता

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए श्रमिकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

आयु 16 से 59 वर्ष के बीच हो।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो, जिसमें स्व-नियोजित व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर और गिग वर्कर शामिल हैं।

आधार कार्ड से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर और बैंक खाता हो।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का सदस्य न हो।

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