रायपुर। राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 36 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिव वरण शुक्ल (अध्यक्ष प्रभारी) को 70 वर्ष की आयु अथवा तीन वर्ष की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ. शुक्ल का कार्यकाल, उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम तथा उसके तहत् गठित नियमों के अध्याधीन होगी।
डॉ. शिव वरण शुक्ल छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त
October 6, 2020
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