रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए पूर्व में जारी आदेश में से जिला प्रशासन ने कुछ छूट दी है। 28 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया था कि व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यत: कोई प्रतिबंध नहीं होगा। किंतु कोई भी दुकान या व्यवसायिक संस्थान रात्रि 8:00 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। इसी तरह पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकानें निर्धारित समय में ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट व होटल संचालन और टेकअवे होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10:00 बजे तक होगी। इन नियमों को विलोपित किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किया है। स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त आदेश और समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं दी गई छूट व आदेश की अन्य शर्ते यथावत रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
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