हवाई यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर टिकट रिफंड और कैंसल करने से जुड़े नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब यात्री फ्लाइट बुक करने के बाद 48 घंटे के भीतर टिकट को बिना किसी चार्ज के कैंसिल या मॉडिफाई कर सकेंगे। इसे लुक-इन पीरियड कहा गया है। यानी अगर आपने टिकट बुक की और फिर अचानक आपका प्लान बदल गया, तो 48 घंटे के भीतर बिना पेनल्टी के बदलाव या टिकट को कैंसल किया जा सकेगा।
हालांकि, इसमें भी शर्त है। अगर घरेलू फलाइट उड़ान से पांच दिन पहले बुक गई है तो यह नियम लागू नहीं होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए उड़ान अगर 15 दिन पहले बुक की है तो इस स्थिति में एयरलाइन के सामान्य कैंसलेशन चार्ज लागू रहेंगे। यह बदलाव एयर टिकट के रिफंड से जुड़े सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (सीएआर) में किए जा रहे है। इसके लिए 30 नवंबर तक प्रतिक्रियाएं मांगी गई है।
बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करवाने पर कोई चार्ज नहीं
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