PAN बंद होने से आपको ITR भरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है. अगर आपने ITR भर दिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे में पैन रद्द होने से आपका रिफंड अटक सकता है और फिर नया पैन लेने के बाद एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा.

सरकार ने अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक दूसरे से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. वहीं आधार-पैन को लिंक करने की डेडलाइन अब नजदीक, जो कि 31 दिसंबर 2025 है. जो लोग 31 दिसंबर तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी से निष्क्रिय हो सकता है.

वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल को दी गई अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID से PAN मिला था, उन लोगों के लिए जरूरी है कि वह 31 दिसंबर तक अपना आधार नंबर आयकर विभाग को दें यानी आधार-पैन को लिंक करें. साथ ही जिन लोगों का पैन आधार एनरोलमेंट ID से बना था, उन लोगों के लिए भी जरूरी है कि वह आधार नंबर मिलने के बाद अपना पैन और आधार लिंक करें.

जो लोग अपना पैन-आधार लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे व्यक्ति के कई वित्तीय काम अटक सकते हैं जैसे ITR और रिफंड की प्रक्रिया रुक जाएगी, TDS/TCS ज्यादा दर से कट सकता है, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और KYC से जुड़े काम अटक सकते हैं.

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