दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर उस शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें वर्ष 2019 में द्वारका इलाके में बड़े बैनर और होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि इस मामले में पुलिस पहले ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है और ऐसे में शिकायत पर आगे कार्रवाई का कोई आधार नहीं बनता।

इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और दिल्ली नगर निगम की पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ पिछले वर्ष एफआईआर दर्ज की गई थी। 11 मार्च 2025 को अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह 2019 में द्वारका इलाके में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े इस मामले में एफआईआर दर्ज करे। यह आदेश शिव कुमार सक्सेना नामक व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर दिया गया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत दायर आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। इसके तहत संबंधित थाना प्रभारी (SHO) को निर्देश दिया गया था कि वह दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 की धारा 3 और मामले के तथ्यों से सामने आने वाले अन्य किसी भी अपराध के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करे। इसके बाद 28 मार्च 2025 को दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

इसके बाद 11 अगस्त को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दो अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एक सीडी से जुड़ी अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत में दाखिल की। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी।

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया था कि पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और एमसीडी पार्षद नितिका शर्मा से पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि, अरविंद केजरीवाल का बयान उस समय दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि वह दिल्ली में मौजूद नहीं थे।

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