CCTV New Rules: देश में बढ़ते साइबर खतरों और जासूसी के बीच सरकार ने डिजिटल सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए हैं. अब टेलीकॉम डिवाइसों, CCTV सिस्टम और डेटा सुरक्षा से जुड़े नियम पहले से ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं. इसका मकसद संवेदनशील नेटवर्क को सुरक्षित बनाना और बाहरी खतरों से बचाव करना है.

CCTV सिस्टम पर बढ़ी निगरानी

Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ समय से सार्वजनिक और सरकारी जगहों पर इस्तेमाल हो रहे CCTV कैमरों को लेकर चिंता बढ़ी है खासकर उन डिवाइसों को लेकर जो विदेशों से आयात किए जाते हैं. माना जा रहा है कि इनमें सुरक्षा खामियां हो सकती हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.

हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया जिनके तार पड़ोसी देशों से जुड़े बताए जा रहे हैं. इससे यह खतरा और स्पष्ट हो गया कि अगर निगरानी सिस्टम सुरक्षित नहीं हैं तो उनका दुरुपयोग हो सकता है.

नए नियम क्या कहते हैं?

सरकार ने अब CCTV डिवाइसों के लिए कुछ अनिवार्य तकनीकी मानक तय किए हैं. इन नियमों के तहत कंपनियों को यह बताना होगा कि उनके डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले मुख्य हार्डवेयर कंपोनेंट कहां से आए हैं. साथ ही, इन डिवाइसों की जांच भी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनमें कोई ऐसी कमजोरी न हो जिससे कोई अनधिकृत व्यक्ति दूर बैठकर सिस्टम तक पहुंच बना सके. अब तक सैकड़ों CCTV मॉडल इन मानकों के तहत प्रमाणित किए जा चुके हैं.

सरकारी विभागों के लिए सख्त निर्देश

सरकारी दफ्तरों और संस्थानों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल उन्हीं CCTV का इस्तेमाल करें जो नए नियमों के अनुरूप हों. इसके अलावा, पुराने सिस्टम की सुरक्षा जांच कर उन्हें अपडेट करने की भी सलाह दी गई है.

सिर्फ CCTV ही नहीं बल्कि टेलीकॉम नेटवर्क को भी सुरक्षित बनाने के लिए नए कानून लागू किए गए हैं. अब टेलीकॉम डिवाइस केवल भरोसेमंद और स्वीकृत कंपनियों से ही खरीदे जा सकेंगे. इससे नेटवर्क में किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी.

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