नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान टोल प्लाजा पार करने के लिए टोल देना जरूरी होता है. अक्सर यह माना जाता है कि टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोग बस एक आईडी कार्ड दिखाकर टोल से पूरी तरह छूट पा सकते हैं. लेकिन क्या सच में NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नियम यही कहता है, या यह सिर्फ एक अफवाह है? इसी को लेकर NHAI ने हाल ही में अपने आधिकारिक X हैंडल से पोस्ट किया और इस मिथक का असली सच बताया. आइए जानते हैं…
टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों के लिए टोल फ्री?
NHAI ने अपने आधिकारिक X हैंडल से पोस्ट किया और बताया कि कई लोगों को लगता है कि टोल प्लाजा के पास रहने वाले सभी स्थानीय लोग सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाकर बिना टोल दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है.
क्या है सच्चाई?
NHAI ने इस मिथक की सच्चाई बताई कि असल में, स्थानीय लोगों के लिए मुफ्त में सफर करने के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है. नियमों के अनुसार जो लोग पात्र हैं, वे तय शर्तों के तहत लोकर मंथली पास बनाकर टोल में छूट पा सकते हैं. साथ ही आमतौर पर ये सुविधा भी टोल प्लाजा से करीब 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए होती है. साथ ही हर टोल प्लाजा अपने अलग नियम होते हैं.
यह पास प्राप्त करने के लिए आपको पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, या बिजली का बिल) और वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) दिखाना अनिवार्य है, जिससे यह साबित हो सके कि आपका वाहन टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे के पते पर रजिस्टर्ड है।



















