हैदराबाद: अरमूर पुलिस ने बीजेपी के अरमूर टाउन प्रेसिडेंट मंडुला बालू को एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। प्रिंसिपल पर आरोप था कि वे छात्रों को उर्दू पढ़ा रहे थे। पुलिस ने मंडुला बालू को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया और सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया। भाजपा की अरमूर टाउन यूनिट के प्रेसिडेंट मंडुला बालू को अंकाबुर के एक गेस्ट हाउस से हिरासत में लिया गया। बताया जाता है कि यह गेस्ट हाउस अरमूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक पैडी राकेश रेड्डी का है। बीजेपी नेता को पुलिसकर्मियों की एक टीम ने गेस्ट हाउस से जबरन निकाला और अपने साथ ले गई। इसके वीडियो भी सामने आए हैं।
मंडुला बालू की गिरफ्तारी के दौरान बालू और उनके समर्थकों ने पुलिस का विरोध करने की कोशिश की। भाजपा नेता ने पुलिस की कार्रवाई को क्रूर बताया। इस बीच, राज्य पुलिस ने ‘X’ (ट्विटर) को नोटिस जारी कर बीजेपी कार्यकर्ताओं के स्कूल प्रिंसिपल के साथ मारपीट के वीडियो कई हैंडल्स से हटाने को कहा। पुलिस का कहना है कि इन वीडियो से कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है।
खींचते हुए ले गई पुलिस
मंडुला बालू को पुलिस जबरन खींचते हुए ले गई। जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें दिख रहा है कि बालू एक कुर्सी पर बैठे हैं। पुलिस की एक टीम आती है। दोनों पक्षों में बहस होती है। पुलिस बालू को खींचती है, वह खुद को बचाने के लिए खुद को पुलिस से छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस ने जबरन खींचते हुए ले जाती हुई दिखाई देती है।
प्रिंसिपल को थप्पड़ मारने का आया था वीडियो
मंडुला बालू ने 27 जून को भारत चंद्र स्कूल के प्रिंसिपल आमेर खान को थप्पड़ मारा था। एक पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में भाजपा नेता की इस हरकत और पुलिस की निष्क्रियता से काफी आक्रोश फैल गया था। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भाजपा नेता और पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
बीजेपी के आरोप, स्कूल प्रशासन की सफाई
भाजपा नेता और उनके समर्थक प्राइवेट स्कूल में उर्दू पढ़ाए जाने से नाराज थे। स्कूल में बहस के दौरान बालू ने प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा और उनके साथ बदसलूकी की। भाजपा नेताओं का आरोप था कि उर्दू टीचर हिंदू छात्रों को नमाज और अन्य धार्मिक रीति-रिवाज भी सिखा रहे थे। हिंदू प्रबंधन वाले स्कूल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने बताया कि कुछ छात्रों के माता-पिता के अनुरोध पर स्कूल प्रबंधन के फैसले के बाद उर्दू को दूसरी भाषा के तौर पर शुरू किया गया था।
अभिभावकों के हंगामे के बाद ऊर्दू क्लास बंद
स्कूल कॉरेस्पोंडेंट मल्लैया ने बताया कि उर्दू टीचर ने कुछ क्लास ली थीं और उर्दू वर्णमाला सिखाई थी। आमेर खान के मुताबिक, प्रबंधन उर्दू विभाग के लिए एक अलग ब्लॉक बनाने की योजना बना रहा था। हालांकि नए नियुक्त उर्दू टीचर को इस बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने एक साथ क्लास ले ली। गैर-मुस्लिम छात्रों के माता-पिता की आपत्तियों के बाद उर्दू की क्लास बंद कर दी गई थीं, लेकिन एक स्थानीय भाजपा नेता अपने समर्थकों के साथ स्कूल में घुस आए और प्रिंसिपल से मारपीट की। आमेर खान का आरोप है कि इस घटना के बाद उन्हें शाम तक पुलिस स्टेशन में बैठाकर रखा गया।
स्कूल कॉरेस्पोंडेंट मल्लैया की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भाजपा नेता बालू और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक घुसपैठ, चोट पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। अरमूर के तहसीलदार सत्यनारायण ने स्कूल प्रिंसिपल और कॉरेस्पोंडेंट के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई।
इस बीच, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट किया कि उर्दू एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। हमारी पिछली पीढ़ियां उर्दू पढ़ना जानती थीं। यह एक भाषा है। यह एक ऐसी संस्कृति है जिसने तेलंगाना के इतिहास के कई पहलुओं को प्रभावित किया है। भाजपा और उसके पूर्वजों को इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा सदस्य ने उर्दू भाषा की सुंदरता और मिठास पर एक कविता भी साझा की, जिसमें उर्दू को भारत की गौरवशाली धरोहरों में से एक और धर्म से परे सभी की भाषा बताया गया है।
मंडुला बालू को 27 जून को निज़ामाबाद के अरमूर मंडल के परकिट गांव में स्थित भारत चंद्र हाई स्कूल (भविष्य दर्शनी स्कूल) के प्रिंसिपल अमीर खान के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
अरमूर इंस्पेक्टर पी सत्यनारायण
कोर्ट ने सशर्त जमानत पर छोड़ा
स्कूल कॉरेस्पोंडेंट मल्लैया की शिकायत पर मंडुला बालू और अन्य के खिलाफ BNS की धारा 329(4) (आपराधिक घुसपैठ), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 118(1) (खतरनाक हथियारों या तरीकों से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 324(4) (शरारत/नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें धारा 3(5) (साझा इरादा) भी जोड़ी गई है। इंस्पेक्टर ने कहा कि हमने बालू को रिमांड के लिए स्थानीय कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है और आदेश दिया है कि वे दो महीने तक हर रविवार को जांच अधिकारी के सामने पेश हों।
पुलिस ने लगाईं ये धाराएं
अरमूर पुलिस ने अमीर खान, मल्लैया और टीचर हुमा हानिया के खिलाफ भी एक और मामला दर्ज किया है। यह मामला अरमूर तहसीलदार की शिकायत पर BNS की धारा 196(1)(b) (अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 3(5) के तहत दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनुमति के बिना छात्रों को उर्दू पढ़ाई और छात्रों को एक-दूसरे का अभिवादन आदाब कहकर करने के लिए कहा। इंस्पेक्टर ने कहा कि दूसरे मामले की जांच अभी चल रही है।



















