रायपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना (जानकारी) मांगने के लिए आवेदक, आवेदन शुल्क के रूप में ई-स्टाम्प का उपयोग कर सकते हैं। राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम (शुल्क एवं मूल्य विनिमय) नियम 2005 में संशोधन करते हुए नियम 3 और 4 में शब्द ”या नानज्युडिशियल स्टाम्पÓÓ के पूर्व शब्द Ó’या ई-स्टाम्प अंत: स्थापित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना (जानकारी) मांगने के लिए आवेदक, आवेदन शुल्क के रूप में छत्तीसगढ़ का नान ज्युडिशियल स्टाम्प या ई-स्टाम्प का उपयोग कर आवेदन के साथ संलग्न कर सकते हैं।
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