उदयपुर: उदयपुर जिला पुलिस और सी.आई.डी. जोन की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के एक होटल में बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से रह रही थाईलैंड मूल की 03 विदेशी महिलाओं को डिटेन (हिरासत में) किया गया है। पुलिस अब इन महिलाओं को देश से निष्कासित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर रही है।

गुप्त सूचना पर होटल में छापा

19 अक्टूबर को सी.आई.डी. की ‘काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट’ को गोवर्धन विलास क्षेत्र के होटल सिटी प्राइड में विदेशी महिलाओं के अवैध रूप से रुकने और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही सी.आई.डी. टीम और गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से होटल पर छापा मारा।

स्पा की आड़ में संदिग्ध खेल, रिकॉर्ड से गायब थे नाम

पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो होटल संचालक ने पूछताछ में कबूल किया कि वह होटल में विदेशी महिलाओं से स्पा का काम करवा रहा था। पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 102, 103, 104 और 109 की तलाशी ली, जहां ये तीनों थाईलैंड मूल की महिलाएं रुकी हुई थीं। पुलिस ने होटल के विजिटर रजिस्टर की जांच की, तो उसमें इन विदेशी महिलाओं के ठहरने की कोई एंट्री नहीं पाया गया।

वीजा खत्म होने के बाद भी रह रही थीं भारत में

जांच में सामने आया कि इन महिलाओं के वीजा और पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद वे अवैध रूप से उदयपुर में रह रही थीं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से एक महिला को पहले भी भारत से डिपोर्ट किया जा चुका था, लेकिन वह दोबारा नेपाल बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर उदयपुर पहुंच गई।

होटल मालिक पर गिरेगी गाज, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि विदेशी नागरिकों का इस तरह बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से रहना और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। उनके राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस लापरवाही और कानून के उल्लंघन को लेकर होटल मालिक के विरुद्ध इमीग्रेशन एवं फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 7(2) एवं धारा 29 के तहत सख्त नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सभी होटल और रिसॉर्ट संचालकों को सख्त निर्देश

इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने उदयपुर के सभी होटल, विला और रिसॉर्ट संचालकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी विदेशी नागरिक को ठहराने से पहले इमीग्रेशन एवं फॉरेनर्स एक्ट 2025 के नियमों और प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जाए। नियमों की अनदेखी करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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