नोएडा: उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में रविवार की रात जांच और गश्त के दौरान पुलिस तथा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल आरोपी की पहचान संजू पुत्र रुक्का उफर् लुक्का निवासी गांव शेखपुर, थाना चांदहट, जिला पलवल, हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और गोवध से संबंधित कई उपकरण व अन्य सामान बरामद किया है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत की फायरिंग
पुलिस ने आज मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया कि, 24 और 25 अक्टूबर की मध्यरात्रि दनकौर थाना पुलिस की टीम क्षेत्र में चेकिंग और गश्त कर रही थी। इसी दौरान सेक्टर-18 के जंगल में स्थित पॉकेट-5सी पाकर् के पास एक मोटरसाइकिल के नजदीक दो संदिग्ध व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। पुलिस टीम ने टॉर्च की रोशनी डालकर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों भागने लगे। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें संजू के पैर में गोली लग गई। उसका दूसरा साथी मौके से भाग निकला।

अरेस्ट आरोपी के पास से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। इसके अलावा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी मिली है।बरामद सामान में दो बड़े लोहे के चापड़, एक छोटी और एक बड़ी लोहे की छुरी, दो रस्सियां, पांच प्लास्टिक के कट्टे और एक प्लास्टिक की पन्नी शामिल हैं। एक पॉलीथीन से दो सीलबंद 10-10 एमएल की मेफेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन की शीशियां, 30 एमएल की एक जाइलाजीन इंजेक्शन की शीशी, तीन सीलबंद सिरिंज और दो सीलबंद सुइयां भी बरामद हुई हैं। दनकौर थाना क्षेत्र के सेक्टर-18 में 21 जुलाई को पशुओं के अवशेष मिलने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी।

पशु क्रूरता अधिनियम सहित कई अन्य मामले में केस दर्ज
पूछताछ में संजू ने पूर्व में भी गोवध की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की है। फरार साथी की पहचान अशरफ पुत्र हसरत निवासी सिरोली बांगर, थाना जेवर,के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा जारी आपराधिक इतिहास में संजू के खिलाफ गौवध अधिनियम, आयुध अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, पशु क्रूरता अधिनियम और हरियाणा गो-संरक्षण कानून से संबंधित दस मुकदमों का उल्लेख है। इनमें दनकौर, रबूपुरा, सेक्टर-58 और हरियाणा के कैंप थाने में दर्ज मामले शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले भी गोवध से संबंधित मामलों में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कारर्वाई की जा रही है।

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