हरियाणा डेस्क:  हरियाणा में छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को बिजली बिलों पर मिलने वाली 2 प्रति यूनिट की सब्सिडी को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने इस संबंध में आधिकारिक सर्कुलर जारी कर दिया है। इस फैसले का सीधा असर प्रदेश के C और D श्रेणी के ब्लॉकों में चल रही उन औद्योगिक इकाइयों पर पड़ेगा, जिनका स्वीकृत बिजली कनेक्शन 20 किलोवाट (kW) या उससे कम है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा भी जल्द ही इस दिशा में आदेश जारी किए जाने की संभावना है।  

बिजली निगम द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, सब्सिडी बंद करने के साथ-साथ 29 जुलाई 2026 से अब तक दी जा चुकी छूट की राशि भी वापस वसूल की जाएगी। एमएसएमई विभाग के निर्देशों के बाद UHBVN के आईटी विंग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह 29 जुलाई के बाद से दिए गए सभी सब्सिडी लाभ का हिसाब लगाए और आगामी बिजली बिलों के माध्यम से संबंधित इकाइयों से इस राशि की रिकवरी सुनिश्चित करे। 

इस सब्सिडी की शुरुआत 2018 की अधिसूचना के आधार पर 22 दिसंबर 2021 को की गई थी। इसके तहत C और D श्रेणी के ब्लॉकों में स्थित छोटे उद्योगों को बिजली खपत पर 2 प्रति यूनिट की राहत दी जाती थी, जिसका वित्तीय भार एमएसएमई विभाग वहन करता था।   हालांकि, एमएसएमई विभाग ने बिजली निगम को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि ‘हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई व एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026’ में पावर टैरिफ सब्सिडी स्कीम (PTSS) का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। चूंकि यह नई नीति 29 जुलाई 2026 से अधिसूचित और लागू हो चुकी है, इसलिए उसी तारीख से बिजली सब्सिडी को निष्प्रभावी माना जाएगा।

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