भिलाई। दुर्ग जिले में जुआ के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर एक बड़ी कार्रवाई की है। विभिन्न थानों से 26 जुआ प्रकरणों में 97 जुआरियों को पकड़ा है। उनके पास से पुलिस ने 2 लाख 7 हजार 10 रुपए नगद बरामद किया है।
एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि जेवरा सिरसा, जामुल, पाटन, अमलेश्वर, धमधा, पद्मनाभपुर, रानीतराई, खुर्सीपार समेत थाना व चौकियों में पुलिस ने कार्रवाई किया। इस दौरान पुलिस ने नंद कुमार मारकण्डे, मिथलेश वर्मा, मनोज शर्मा, टीकम ढीवर, कुलेश्वर देवांगन, परमेश्वर, तामेश्वर ढीमर, सुभाष यादव, राधेश्याम बढ़ानी, देवेन्द्र देवांगन, राहुल शर्मा, सोनू निषाद, खिलेश, शंकर धीवर, प्रवीण मरकाम, तुषार यादव, धनेश्वर देवांगन, ओमप्रकाश यादव, श्रवण कुमार, अमित कुमार, चुरावन साहू, निलेश साहू, सुरेश ध्रुव, कैलाश चेलक, टाकेश्वर साहू, भास्कर मढ़रिया को पकड़ा गया है। इनके पास नगद और ताश पत्ती समेत वाहनों को जब्त किया है।
पुलिस ने ग्राम बासिन, घासीदास नगर, सांकरा बाजार चौक, ग्राम मोतीपुर, नयाबाड़ा पाहंदा, धमधा कलारपारा, ग्राम डेंगाभाट, कांजी हाउस बिरझापुर, रविशंकर स्टेडियम के पीछे, रानीतराई ग्राम असोगा, चंडी चौक, खुर्सीपार, छावनी स्थित ओम लक्ष्मी स्टूडियो के ऊपर, नंदिनी नगर, मोहन नगर, नेवई, उतई, बोरी में दबिश देकर कार्रवाई की गई।
अवैध शराब का परिवहन करते युवक गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 31 पौवा देशी शराब जब्त की है। 5.580 बल्क लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 2,480 रुपये बताई गई है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
मिली जानकारी के अनुसार, 6 नवंबर को थाना खैरागढ़ पुलिस की टीम अपराध पतासाजी के लिए नगर भ्रमण पर निकली थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि धरमपुरा शराब भट्ठी तिराहा के पास एक व्यक्ति सफेद बोरी में अवैध शराब रखकर पैदल परिवहन कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया।
बोरी से मिले 31 पौवा देशी शराब
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विजय यादव (28 वर्ष), पिता महेश यादव, निवासी वार्ड क्रमांक 11 धरमपुरा, खैरागढ़ बताया। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके पास रखी सफेद बोरी से 31 नग रोमियो देशी प्लेन मदिरा के पौवा बरामद किए।
आबकारी एक्ट के तहत भेजा गया जेल
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना खैरागढ़ में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण अजमानतीय होने के कारण गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई। इसके बाद आरोपी को न्यायालय खैरागढ़ में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
निगम क्षेत्र में बंद रहेगी मांस बिक्री
महावीर निर्वाणोत्सव के अवसर पर 9 नवंबर को भिलाई नगर निगम क्षेत्र में मांस बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुपालन में नगर पालिक निगम भिलाई के स्वास्थ्य अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, 9 नवंबर को महावीर निर्वाणोत्सव के दिन निगम क्षेत्र के सभी पशुवध केंद्रों और मांस बिक्री केंद्रों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान पशुवध और मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
नगर निगम प्रशासन ने संबंधित दुकानदारों और संचालकों से आदेश का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।



















