रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड संक्रमण के प्रसार को देखते हुए राज्य शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुक्रम में आबकारी आयुक्त निरंजन दास द्वारा समस्त ज़िलों की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्परेशन के प्रबंध संचालक ए पी त्रिपाठी द्वारा भी सभी जिला प्रबंधकों को शासन निर्देशों का पालन करने कहा गया है। जारी दिशा निर्देशानुसार मदिरा दुकानों में मदिरा क्रय करने आए व्यक्तियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिये गए हैं। मदिरा दुकानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करने, दुकानों को भी समय समय पर सैनिटाईज़ करने, आसपास साफ़ सफ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्देशित किया गया है की मदिरा केवल उन्ही व्यक्तियों को विक्रय किया जाए जो मास्क पहन कर आए हों। बिना मास्क पहने आए लोगों को मदिरा का विक्रय ना किया जाए। राज्य शासन के निर्देशानुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने प्रेरित किया जाना है। इसी अनुक्रम में मदिरा दुकानों में जानकारियों का प्रदर्शन किया जा रहा है तथा लागों को वैक्सीन लगवाने प्रोत्साहित किया जा रहा है। आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन कराने निर्देश दिये गए हैं। निर्देशों के परिपालन में विभाग द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही है।

Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com