अदालत ने करीब चार साल पहले 30 साल की एक महिला का सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या करने के जुर्म में तीन लोगों को मौत की सजा सुनायी है. कापड़वंज शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी पी अग्रवाल ने तीनों को उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 376 डी (सामूहिक बलात्कार) के तहत लगाए गए आरोपों का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनायी.
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गुजरात के खेड़ा जिले के निर्मली गांव में 28 अक्टूबर 2018 को महिला के साथ तीनों दोषियों ने सामूहिक बलात्कार किया और बाद में गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी. इनमें से एक उसका रिश्तेदार था. कापड़वंज के शिहोरा गांव के रहने वाले जयंती वाडी और लालभाई वाडी ने महिला का अपहरण किया और उसे मोटरसाइकिल से ले गये. उन्होंने खेत में उसके साथ बलात्कार किया.
महिला का रिश्तेदार भी था शामिल
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अपहरण की जानकारी मिलने के बाद एक अन्य आरोपी खेत की तरफ दौड़ा और दोनों को ललकारा. यह महिला का रिश्तेदार था. उसने भी पीड़िता के साथ बलात्कार किया क्योंकि दोनों आरोपियों ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगा और उनके कृत्य को छिपाने में मदद नहीं करेगा तो वे दोनों उसे मार डालेंगे. इसके बाद तीनों ने मिल कर महिला का गला घोंट कर उसके शव को पास के खेत में फेंक दिया तथा मौके से फरार हो गये.