रायपुर। अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा के नाम का दुरुपयोग करते हुए देश भर के कूर्मियों को गुमराह करने वालों को कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश कूर्मि क्षत्रिय समाज के प्रदेशाध्यक्ष एवं दुर्ग भाजपा सांसद विजय बघेल को महासभा के द्वारा वकील वेदप्रकाश आर्या के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। विजय बघेल पर छत्तीसगढ़ के कूर्मियों को गुमराह करने का आरोप लगा है। महासभा की ओर से भेजे गये कानूनी नोटिस में विजय बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाये गये है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कुमार कटियार के निर्देश पर यह चेतावनी पत्र भेजा गया है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उमाकांत वर्मा एवं प्रदेश महासचिव चंद्रभूषण वर्मा ने विगत दिनों सांसद विजय बघेल पर महासभा के नाम पर फर्जी लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए उन्हें खुली चुनौती दी थी। महासभा के इन दोनों पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश कूर्मि क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष विजय बघेल द्वारा समाज को गुमराह किया जा रहा है। इससे समाज के अंदर भ्रम फैलता है। जिसे रोकने के लिए महासभा आगे आई है। छत्तीसगढ़ राज्य में अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा के नाम का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा के नाम पर छत्तीसगढ़ के कूर्मियों को गुमराह किया जा रहा है, महासभा के नाम का यहां दुरुपयोग किया जा रहा है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। ऐसे भ्रामक प्रचार प्रसार करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा रही है। ऐसे फर्जी लोगों को महासभा की ओर चेतावनी पत्र भेजा रहा है। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा के नाम पर जो नियुक्तियां की गई है वह असंवैधानिक एवं फर्जी है। अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कुमार कटियार द्वारा विजय बघेल को वकील के माध्यम से भेजे गये चेतावनी पत्र (नोटिस) में कहा गया है कि अपने आदेशक सर्वेश कुमार कटियार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा, यस-14/13 सरदार पटेल स्मारक पोस्ट अन्धरापुल, वाराणसी-221002 के निर्देश पर यह चेतावनी पत्र आपको भेजा जा रहा है। 1 अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा में आप किसी भी पद पर नहीं है। फिर भी आपके द्वारा महासभा के संगठन की गतिविधियों में भाग लेकर एवं अपने आप को पदाधिकारी बताते हुए समस्त कुर्मी समाज को गुमराह कर रहे है, एवं नियमावली के विरुद्ध कार्यों में लिप्त रहने का दोष पाया गया है। 2 आपको निर्देश भी दिया गया था कि आप महासभा के पैड, मोहर व अन्य समस्त अभिलेख जो आपके पास उपलब्ध है, महासभा के कानपुर स्थित कार्यालय में वापस कर देवे। परंतु आपने दुर्भावनावश, लंबी अवधि व्यतीत होने के बावजूद वापस नहीं किया गया वरन प्राप्त जानकारी के अनुसार आप उनका अपने हित में व महासभा के वैध पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रयोग कर रहे है जिससे महासभा व उसके पदाधिकारियो को महासभा के संबंधित कार्यों में व्यवधान पड़ रहा है एवं प्रतिष्ठा को क्षति पहुंच रही है। 3 आपका उपरोक्त कार्य सर्वथा अनुचित एवं अपराधपूर्ण है। 4 आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने पूर्व मेरा आदेशक आपको अंतिम अवसर देता है कि आप महासभा से संबंधित जो पैड मोहर, अभिलेख पत्राचार उपलब्ध है उसे अविलंब मेरे आदेशक के कानपूर स्थित कार्यालय में आकर वापस कर देवे। िजसकी प्राप्ति स्वीकृति की रसीद भी ले लेवे। 5 आपको पुन: निर्देशित किया जाताा है कि महासभा के पैड मोहर बैनर आदि सामग्री का किसी भी प्रकार का प्रयोग तुरंत प्रभारी से ना करे। ध्यान रहे उपरोक्त निदेशों का पालन न करने की स्थिति में आप परिणामों के स्वयं उत्तरदायी होंगे। महासभा के इन द्वय पदाधिकारियों ने बताया कि अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा 128 वर्ष पुराना संगठन है। अभी हाल ही में अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा के नाम पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गई है जो असंवैधानिक एवं फर्जी है। इनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने का अधिकार महासभा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा समस्त राष्ट्रीय संरक्षक, समस्त राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं पदाधिकारी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, समस्त प्रदेश अध्यक्ष/महासचिव को दिया गया है। आपको बता दें कि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कुमार कटियार एवं राष्ट्रीय महासचिव डॉ. यूपी सिंह द्वारा महासभा के समस्त राष्ट्रीय संरक्षक, समस्त राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं पदाधिकारी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवाध्यक्ष, समस्त प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव को एक पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि विदित हो कि विभिन्न संचार माध्यमों एवं वाट्सअप संदेशों के माध्यम से स्वयंभू अध्यक्ष डॉ. विजय सिंह निरंजन ने अपने परिपत्र संख्या-03/3 इ अभाकुक्षम दिनांक 02.11.22 द्वारा हमारे अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा पंजीयन संख्या-220/84-85 का अतिक्रमण करते हुए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई है जो कि असंवैधानिक एवं फर्जी है। इनके द्वारा भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उक्त पंजीयन क्रमांक-220/84-85 के अधिकृत एवं वैध राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कुमार कटियार है। जिसको सोसायटी के रजिस्ट्रार उप्र अधिनियम संख्या-21 (1860) के अधीन सोसायटी नवीनीकरण प्रमाण पत्र 4552दिनांक 12.08.2021 द्वारा प्रदान किया गया। उक्त पत्र में छत्तीसगढ़ जितेन्द्र सिंघरौल रायपुर को राष्ट्रीय प्रवक्ता सहप्रभारी रायपुर एवं हेमंत कौशिक बिलासपुर को राष्ट्रीय संयोजक पुरोहित प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के पद पर फर्जी नियुक्ति दिया गया है। अत: संगठन के समस्त पदाधिकारियों को उक्त पंजीयन के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा के नाम पर हो रही फर्जी नियुक्तियों के संबंध में उचित कार्यवाही करने का अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उमाकांत वर्मा एवं प्रदेश महासचिव चंद्रभूषण वर्मा ने महासभा के नाम का दुरूपयोग करने वालों को सावधान करते हुए कहा कि ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में कूर्मियों को गुमराह करने की कोशिश ना करें, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
विजय बघेल पर कूर्मियों को गुमराह करने का आरोप, अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महासभा ने भेजा नोटिस
December 1, 2022
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