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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आंदोलन करेंगे मध्यप्रदेश के पेंशनर, ये है मुख्य मांगें…

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन पर आरोप लगाया है कि वित्त सचिव, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वित्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन को 30 जनवरी 23 को अर्ध शासकीय पत्र भेजकर दोनों राज्य के पेंशनर्स को 38 प्रतिशत महंगाई राहत की किश्त देने हेतु मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 की बाध्यता के तहत सहमति मांगा है। परंतु प्रस्ताव भेजे लगभग 5 माह समय बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा सहमति देने में विलम्ब के कारण दोनों राज्य के पेंशनर और परिवार पेंशनर आर्थिक लाभ से वंचित परेशान हो रहे है. मध्यप्रदेश के पेंशनर संघो ने छत्तीसगढ़ सरकार के बेरुखी और उनके द्वारा पेंशनरों के साथ किये जा रहे अन्याय से दुखी होकर मध्यप्रदेश शासन के पेंशनरों को 5 प्रतिशत महंगाई राहत किस्त देने के प्रस्ताव पर सहमति देने की मांग को लेकर माह जुलाई 23 में छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर में धरना आंदोलन करने का निर्णय लिया है और इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन से मार्गदर्शन और सहयोग मांगा है. जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेंन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि मध्य प्रदेश शासन के वित्त सचिव अजीत कुमार ने इसी सन्दर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त सचिव श्रीमति अमरमेलमंगई डी को 5 जून 23 को पुन:अर्ध शासकीय पत्र भेजकर पिछले पत्र 30 जून का हवाला देकर मध्य प्रदेश के पेंशनरों को कर्मचारियों की तरह 1 जनवरी 23 से 38 प्रतिशत महंगाई राहत की किस्त भुगतान करने की सहमति देने का अनुरोध किया है.अर्धशासकीय पत्र दिनांक 05/06/23 में उल्लेख किया है कि म प्र शासन राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत के दर में 01जनवरी 2023 ( भुगतान फरवरी 2023) से वृद्धि करते हुए कुल 38 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. मध्य प्रदेश पुनर्गठनअधिनियम की धारा 49 के अनुसार पेंशनरो/परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत में वृद्धि के फलस्वरुप व्यय मप्र शासन एवं छग शासन द्वारा नियत अनुपात में वहन किया जाता है.अत: महंगाई राहत में वृद्धि का आदेश जारी करने के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन की अनुमति आवश्यक है. उपरोक्त अनुक्रम में म प्र पुनर्गठन अधिनियम2000 की धारा 49 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से शीघ्र अवगत का अनुरोध किया है.

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