छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। मीडिया में आ रही रिपोट्र्स के अनुसार, कांस्टेबल की तीन बेटियां हैं। वहीं बेटे की चाहत में उसकी पत्नी फिर प्रेग्नेंट है। इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह के दो अन्य मामलों में भी जांच के बाद दो और हेड कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि कांस्टेबल ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कानून का उल्लंघन किया है।
समवाय कैंप नगरी में तैनात कांस्टेबल 23 जून को धनोरा स्थित 14वीं वाहनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कार्यालय गया था. वहां प्रहलाद को सैलरी लेनी थी। इसके साथ ही उसने पत्नी की डिलीवरी के लिए 8 दिन की छुट्टी का आवेदन दिया। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी तीन बेटियां हैं। मगर, बेटे की चाहत में पत्नी चौथी बार गर्भवती हो गई. इसके बाद बटालियन अधिकारी डीआर आंचला ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और अन्य कानून का उल्लंघन मानते हुए कांस्टेबल को निलंबित कर दिया।
बटालियन अधिकारी डीआर आंचला ने बताया कि हैंडबुक 2023 में अंकित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के तहत दो से अधिक संतान होने पर सिविल सेवा में अपात्र माना गया है. इस नियम में यह है कि एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो. इसके आधार पर कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को निलंबित किया गया है।

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