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अवधेश शर्मा की दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए निलंबन अवधि को सभी प्रयोजन हेतु कर्तव्य अवधि मान्य किया गया

जशपुरनगर. कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने जिला विभागीय जांचकर्ता अधिकारी और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर श्री अवधेश शर्मा, फार्मासिस्ट-2, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सन्ना का छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) तहत दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए विभागीय जांच प्रकरण को समाप्त किया है तथा निलंबन अवधि को सभी प्रयोजन हेतु कर्तव्य अवधि मान्य किया है।
उल्लेखनीय है कि श्री अवधेश शर्मा, फार्मासिस्ट-2, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सन्ना, विकास खण्ड बगीचा, जिला जशपुर को दवा के स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी अस्पताल में नहीं रखने, कार्य में लापरवाही किये जाने के कारण निलंबित किया गया था। तद्पश्चात कार्यालयीन द्वारा आरोप पत्रादि जारी कर 15 दिवस में प्रति उत्तर चाहा गया। जिस पर श्री शर्मा, द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर विचारोपरांत कार्यालयीन आदेश द्वारा संबंधित को निलंबन से बहाल कर, निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच के उपरांत करने का आदेश जारी किया गया। कार्यालयीन आदेश द्वारा आरोपित आरोपों के आधार पर वास्तविक गुण, दोष निर्धारण हेतु अचपारी कर्मचारी के विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकर नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-14 के अधीन विभागीय जांच संस्थित किया गया। जिस हेतु जिला विभागीय जांच अधिकारी को जांचकर्ता अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

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