छत्तीसगढ़ की चर्चित आईएएस अफसर सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सौम्या चौरसिया ने कोर्ट में गलत जानकारी दी थी, जिसके चलते 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में सौम्या चौरसिया उप सचिव के पद पर तैनात थीं।बता दें कि सौम्या चौरसिया को बीते दिनों ईडी ने मनी लॉंड्रिंग के मामलें में गिरफ्तार किया था। सौम्या पर वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यवसायी, नेता और बिचौलिए के गठजोड़ द्वारा छत्तीसगढ़ में ढुलाई किए गए प्रत्येक टन कोयले से 25 रुपए प्रति टन की अवैध उगाही करने का आरोप है। यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला खदानों में लगे ट्रांसपोर्टर और ट्रकों पर अवैध लैवी वसूलने का है। यह आशंका जताई जा रही है कि 16 महीनों में 500 करोड़ रुपए यहां से वहां किए गए। वहीं, अगर अंदरखाने की बात करें तो कका के राज में सौम्या के हौसले इतने बुलंद थे कि वो अपने से सीनियर अफसरों से तू तड़ाक करके बात करती थी।
सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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