कोरोनाकाल में होने वाली शादियों के लिए पुणे जिला प्रशासन ने नए नियम और गाइडलाइंस जारी किए है। प्रशासन ने कहा है कि शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही शादी की एक वीडियो रिकॉर्डिंग लोकल पुलिस को सौंपनी होगी। शादी में शामिल हुए लोगों की लिस्ट भी पांच दिनों के भीतर पुलिस को देनी होगी। पुणे के जिला कलेक्टर राजेश देशमुख ने लगातार बढ़ते कोविड-19 मामलों के चलते इस हफ्ते एक नया सर्कुलर जारी किया। देशमुख ने कहा सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार शादी में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इन 50 लोगों में रिश्तेदार से लेकर बैंड, पुजारी और कैटर्स सभी शामिल हैं। मैरिज हॉल में किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम की अनुमति नहीं है। जिला प्रशासन ने स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गांव स्तर पर जाकर मैरिज हॉल का निरीक्षण करें ताकि सभी गाइडलाइंस का पालन अच्छी तरह से हो सके। सर्कुलर में निर्देश दिए गए हैं कि लोग एक दूसरे के पास नहीं बैठ सकते। शादी या रिसेप्शन के दौरान हर समय कम से कम छह फीट की दूरी रखनी होगी। लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा और थूकना सख्त मना है। सर्कुलर के अनुसार शादी में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। मैरिज हॉल में पुजारी, वीडियोग्राफर, कैटर्स के साथ अन्य लोगों को ही अनुमति होगी। मैरिज हॉल मालिकों को रजिस्टर बनाना होगा जिसमें शादी में शामिल हुए लोगों के नाम और साइन होने चाहिए। जिला प्रशासन ने मैरिज हॉल मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे सैनिटाइजर और वॉशरूम के पास साबुन रखें और वॉशरूम को बार-बार साफ कराएं।
जिला प्रशासन का नया सर्कुलर, पुलिस को देनी होगी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग
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