कोण्डागांव। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार वर्तमान में जिले में बढ़ते कोरोना पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा सभी संभव उपाय अमल में लाये जा रहे हैं। ज्ञात हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड-19 के प्रकरणों में लगातार इजाफा देखा गया है, जिसे देखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा आदेश जारी कर विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली किसी भी प्रकार की बैठक हेतु संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश अनुसार ग्राम पंचायत एवं विकासखण्ड में बैठक हेतु एसडीएम की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक के लिए लेनी होगी इनकी अनुमति, आदेश जारी…
Previous Articleकोरोना काल में राजनांदगांव के नवाचार की सराहना
Related Posts
Add A Comment


















