नई दिल्ली: उत्तर पश्चिम दिल्ली के 51 वर्षीय एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि मंगलवार को दिल्ली पुलिस के 10 से अधिक कर्मी उनकी 13 वर्षीय बेटी को ‘‘जबरदस्ती साथ ले गये।’’ उनका दावा है कि यह कार्रवाई बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित विवाद में अदालत द्वारा जारी निर्देशों का ‘‘खुला उल्लंघन’’ है।

लड़की के पिता ने बताया कि उन्होंने पुलिस में औपचारिक शिकायत दी और मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल करके पुलिस की ज्यादतियों के बारे में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मुझे मामले की जांच करने का आश्वासन दिया। मैंने बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी संपर्क किया। लेकिन अभी तक मुझे कहीं से कोई सहायता नहीं मिली है।’’

पुलिस उपायुक्त ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के आदेश के बाद लड़की पिछले तीन वर्षों से अपने पिता के साथ रह रही थी। पिता का दावा है कि पॉक्सो अदालत और सीडब्ल्यूसी के मौजूदा आदेशों के बावजूद, पिछले सप्ताह कुटुम्ब अदालत ने बच्ची की अभिरक्षा मां को सौंप दी।

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