उत्तराखंड में 7 फरवरी की विनाशकारी बाढ़ को एक पखवाड़े से अधिक समय बीत जाने के बाद राज्य सरकार ने आपदा के बाद लापता हुए 136 लोगों को मृत घोषित घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की है। राज्य सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। चमोली आपदा में लापता 204 लोगों में से, खोज और बचावकर्मियों ने 69 शव बरामद किए हैं जबकि 136 अभी भी लापता हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी द्वारा जारी एक अधिसूचना के बाद, सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 लागू किया है, जिसके तहत नामित सरकारी अधिकारी लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र उनके परिवार या रिश्तेदारों को जारी करेंगे। अधिसूचना में कहा गया है, सामान्य परिस्थितियों में, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति को उसी स्थान पर जारी किए जाते हैं जहां वह जन्म लेता है या मर जाता है। लेकिन चमोली आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों में यदि कोई लापता व्यक्ति संभवत: जीवित होने की सभी संभावनाओं से परे मर चुका है, लेकिन उसका शव अभी तक नहीं मिला है, तो उस स्थिति में अधिकारी उसके परिवार के सदस्यों को एक आवश्यक पूछताछ के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके मृत घोषित कर सकते हैं। अधिसूचना में नेगी ने कहा, पहली श्रेणी में घटनास्थल के पास के क्षेत्र के निवासी हैं जो साइट से गायब हो गए थे। दूसरे में राज्य के अन्य जिलों के लोग हैं, जो साइट पर मौजूद थे, जबकि तीसरी श्रेणी में अन्य राज्य के पर्यटक या लोग शामिल थे, जो साइट पर मौजूद थे। उन्होंने कहा इस प्रक्रिया के तहत, परिवार के सदस्यों को संबंधित सरकारी अधिकारी को सभी आवश्यक विवरणों के साथ लापता व्यक्ति के बारे में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा जो उचित जांच के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा। इससे लापता लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे का निपटान करने में मदद मिलेगी।
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