रायपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के कर्मचारियों के जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार अब इन कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही उपस्थित हो सकेगें, 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्राम होम से काम करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते शासन ने यह फैसला लिया है, कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन के साथ ही काम करना होगा, जिसमें रेगुलर सैनीटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन अनिवार्य किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। सप्ताहिक रोस्टर के तहत कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जायेगी। अनुभाग अधिकारी एवं उसके नीचे अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत अनिवार्य रूप से कराया जाना होगा। वहीं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अधीक्षक स्तर के अधिकारी सप्ताहिक रोस्टर के तहत काम करेंगे, जबकि बाकी के अधिकारी पूर्व की भांति ही आफिस आयेंगे। कर्मचारियों को इस बात का निर्देश दिया गया है कि वो यथासंभव अपने वाहन से ही दफ्तर आयें। दरअसल मंत्रालय बस से आने वाले कर्मचारियों की शिकायत थी कि बस में क्षमता से ज्यादा कर्मचारियों को बैठाया जाता है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। बसों में भी आधे कर्मचारियों को ही बैठाया जायेगा। बैठकों के बजाय राज्य सरकार ने आनलाइन बैठकों के निर्देश दिये हैं। बता दें कि बीते दिन मंत्रालयीन कर्मचारियों में कोरोना फैलने की खबर आयी थी, जिसके बाद शासन को यह निर्णय लेना पड़ा है।

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