कोरिया। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने हेतु नगर पालिक निगम चिरमिरी के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र में अवस्थित समस्त देशी मदिरा दुकान (बड़ाबाजार, डोमनहिल, गोदरीपारा, पोढ़ीकालरी, पोण्ड्रीहिल एवं कपूरसिंह दफाई) एवं समस्त विदेशी मदिरा दुकान (बड़ाबाजार, डोमनहिल, गोदरीपारा, पोड़ीकालरी एवं पोन्ड्रीहिल) में दिनांक 23.07.2020 से 29.07.2020 तक काउंटर से मदिरा का विक्रय बंद किया गया है। केवल ऑनलाईन आर्डर पर मदिरा के होम डिलवरी की अनुमति होगी। ऑनलाईन आर्डर के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के पोर्टलCSMCL-inमें आधार कार्ड नंबर से पंजीकरण करके अथवा गूगल प्ले स्टोर से CSMCL on line सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर पंजीकरण करके ऑनलाइन मदिरा क्रय हेतु आर्डर किया जा सकता है।
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