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महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल टीचरों के लिए नया फरमान लागू किया है। दरअसल सरकार ने अब शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है। इस ड्रेस कोड में कई सारी पाबंदियां भी शामिल की गई हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए ड्रेस कोड के अनुसार अब टीचरों को जींस, टी-शर्ट, डिजाइनदार और प्रिंट वाले कपड़े नहीं पहनने होंगे। सरकार ने इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षक अपने पहनावे को लेकर सतर्क रहें। स्कूल जाने वाले बच्चों पर शिक्षकों के अनुपयुक्त कपड़े प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
क्या पहनें और क्या ना पहनें?
सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड लागू किया गया है। पहले महिलाओं के ड्रेस कोड की बात करें तो महिला टीचरों को जींस और टी-शर्ट, गहरे रंग या डिजाइन या प्रिंट वाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही यह कहा गया है कि महिला शिक्षकों को कुर्ता-दुपट्टा और सलवार या चूड़ीदार पहनना चाहिए। इसके अलावा महिला शिक्षक साड़ी भी पहन सकती हैं। वहीं पुरुष शिक्षकों के लिए शर्ट और पैंट पहनने की सलाह दी गई है, जिसमें शर्ट बाहर ना होकर पैंट में इन (tucked-in) होनी चाहिए।
शिक्षकों ने जताया विरोध
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये नियम ना सिर्फ सरकारी स्कूलों की टीचरों पर बल्कि निजी स्कूलों के शिक्षकों पर भी लागू होगा। हालांकि शिक्षकों ने इसका विरोध जताया है। शिक्षकों का कहना है कि क्या पहनना है और क्या नहीं ये उनका व्यक्तिगत मामला है और स्थानीय विशेषाधिकार है। इसे लेकर शिक्षक पहले से ही सचेत हैं। दरअसल, सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों के पहनावे का छात्रों पर प्रतिकूल असर ना पड़े, इसे ध्यान में रखकर ड्रेस कोड को बनाया गया है।

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