भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया है कि पेंशनरों को 80 वर्ष के स्थान पर 79 की उम्र पार करके 80 वर्ष के प्रथम दिन से ही 20% प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन हकदार माने जाने हेतु मध्यप्रदेश के पेंशनर संगठनों ने ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। उस पर पेंशनरों के पक्ष में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया गया। उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर पेंशनरों को 80 वर्ष के उम्र के प्रारंभ में 79 उम्र समाप्त होते ही 20% प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का हकदार मान्य किया है।अब मध्यप्रदेश – छत्तीसगढ़ सहित अन्य सभी राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट निर्णय के परिपालन में तुरंत आदेश जारी कर बुजुर्ग पेंशनरों के साथ न्याय कर आर्थिक लाभ देने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया है कि उच्च न्याययलय ग्वालियर बेंच मैं श्री ओमप्रकाश सक्शेना द्वारा 80 वर्ष में प्रवेश के समय से ही 20% अतिरिक्त पेंशन लाभ देने के संबंध में याचिका प्रस्तुत किया था। उक्‍त प्रकरण में उच्‍च न्‍यायालय द्वारा पेंशनरों के पक्ष में निर्णय दिया गया। इस निर्णय पर म.प्र. शासन द्वारा हाईकोर्ट में रिट अपील दायर की गई जिसमें पेंशनर के पक्ष में दोबारा निर्णय आने पर सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकरण पर दायर की गई स्पेशल लीव पिटीशन को उच्चतम न्यायालय ने 17 सितंबर 2024 को खारिज कर निचली अदालत द्वारा पेंशनरों के पक्ष में दिये गए निर्णय को बरकरार रखा है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश इस संबंध में शीघ्र ही छत्तीसगढ़ शासन से पत्राचार कर प्रदेश के सभी 79 वर्ष आयु प्राप्त साथियो को 80 वर्ष में प्रवेश की दिनांक से 20% अतिरिक्त पेंशन देने के लिए राज्य सरकार से आदेश जारी करने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में पेंशनर्स महासंघ ने राज्य के सभी पेंशनर साथियो से कहा है कि जिनकी आयु 79 वर्ष पूरी हो चुकी है या होने वाली है उन सभी को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने के संबंध में 17 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अब 80,85,90 के स्थान पर 79, 84, 89 एवं 94 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही सभी को निर्धारित अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार इसी बारे में उच्च न्यायलय जबलपुर में याचिका दायर की गई थी जिसमें निर्णय से 30 अगस्त 2024 को याचिका पर निर्णय प्राप्त हुई है। जिसमें शासन को निर्देशित किया गया है कि साठ दिन के अन्दर पेंशनर को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करे

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