राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 प्रदेश में 28 सितंबर से प्रभावशील हो गया है और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रायवेट स्कूलों में फीस का निर्धारण अब विद्यालय फीस समिति करेगी। अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 एवं 7 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व से संचालित प्रायवेट विद्यालय एक माह के भीतर फीस अनुमोदन हेतु प्रस्ताव विद्यालय फीस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी और विद्यालय फीस समिति प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात एक माह के भीतर सभी दस्तावजों और अभिलेखों का परीक्षण करने और सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात फीस निर्धारित करेगी।


छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के जिला अध्यक्ष त्रिगुण सादानी का कहना है कि अब छत्तीसगढ़ राज्य में एक अधिनियम प्रारंभ हो चुका है, जिसके प्रावधानों के अनुसार फीस का निर्धारण किया जाना है, इसलिए जब तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समितियों का गठन नहीं हो जाता और जब तक इन समितियों के द्वारा फीस का निर्धारण नहीं किया जाता, तब तक जिले के प्रायवेट स्कूलों को फीस वसूली करने से तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए, यदि प्रायवेट स्कूलों को फीस वसूली करने से रोका नहीं जाता है तो यह अधिनियम का स्पष्ट रूप से उल्लघंन होगा। श्री सादानी ने बताया कि प्रायवेट स्कूलों को फीस वसूली करने से रोकने के लिए उनके द्वारा इस अधिनियम के जिला समिति के अध्यक्ष और सचिव को पत्र लिखा गया है।












