रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में प्रवेश हेतु सामान्य प्रशासन विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार पूर्व में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु मंत्रालय में किसी भी बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया था। अत्यावश्यक प्रकरणों में ही विभागीय सचिव की अनुमति से ही प्रवेश के निर्देश जारी किए गए थे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार अब चूंकि मंत्रालय में अधिकारी-कर्मचारी की शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य संचालित हो रहा है। अत एव कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रालय में प्रवेश हेतु ऐसे व्यक्ति जिनके पास मंत्रालय सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी किए गए वैध स्थायी और अस्थायी प्रवेश-पत्र है, उन्हें प्रवेश की अनुमति होगी। जो व्यक्ति किसी शासकीय कार्य या विभागीय कार्य से मंत्रालय में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें विभागीय सचिव की अनुमति से ही मंत्रालय में प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार से मंत्रालय में आगंतुक एवं जन सामान्य जो बैठक, निजी कार्य तथा सौजन्य भेंट करने हेतु मंत्रालय में प्रवेश चाहते हैं उन्हें पूर्व की भांति ही मंत्रालय के सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी किए गए दैनिक पास के माध्यम से ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अत: सभी आगंतुकों से अपेक्षा की जाती है कि वे मंत्रालय में प्रवेश हेतु निर्देशानुसार नियमों का पालन करते हुए कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रालय में प्रवेश करते समय सेनीटाइजर एवं मास्क का उपयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। मंत्रालय के अंदर बिना मास्क के पाए जाने तथा निर्देशों का उल्लंघन करने पर जारी किया गया प्रवेश पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों के संबंध में मंत्रालय में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव सहित समस्त निज सचिव और निज सहायक माननीय मंत्रीगणों और मुख्य सुरक्षा अधिकारी मंत्रालय को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।
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