मुंबई। मुंबई की एक विशेष पोक्सो अदालत ने कॉलेज जा रही 17 साल की किशोरी के सामने आपत्तिजनक व्यवहार करने पर एक व्यक्ति को साल भर की कैद की सजा सुनाई और 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया। विशेष न्यायाधीश एचसी शिंदे ने यह आदेश 23 फरवरी को दिया। इसकी विस्तृत प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गयी। आदेश में कहा गया है कि हालांकि वास्तविक यौन दुर्व्यवहार नहीं हुआ लेकिन यह आचरण यौन मंशा के साथ किया गया था। अभियुक्त पेशे से वाहन चालक है और वह पीडि़त तथा उसके परिवार को जानता था। उसे भादंसं की धारा 354 ए (छेड़छाड़) के साथ ही बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) कानून के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस घटना से लड़की भयभीत होने के साथ ही लज्जित हो गयी। हालांकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि आरोपी को निशाना बनाया गया क्योंकि लड़की के रिश्तेदारों को उससे चिढ़ थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति महिला के सामने इस प्रकार का अश्लील हरकत नहीं कर सकता जिससे महिला को शर्मिंदा होना पड़े या जिससे उसे परेशान होती हो। इसके साथ ही ऐसी घटना जीवन भर के लिए उसके मन पर एक धब्बा छोड़ जाती है।
कॉलेज छात्रा के सामने आपत्तिजनक व्यवहार, आरोपी को साल भर की कैद
[metaslider id="184930"
Previous Articleप्रदेश की विद्युत प्रणाली का नहीं होगा निजीकरण- चेयरमेन
Next Article श्रीराम कथा के रसपान से हर समस्या का समाधान
Related Posts
Add A Comment
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.













