Saturday, December 13

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्व एवं वाणिज्यक कर (पंजीयन) मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब भूमि की खरीदी बिक्री में शासकीय गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत की छूट के साथ ही 75 लाख रूपए तक के आवासीय मकानों और फ्लेट पर भी 31 मार्च 2022 तक पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी। राज्य शासन के वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार ऐसी संपत्ति जिसका बाजार मूल्य 75 लाख रूपए से कम है अथवा बराबर है वहां आवासीय मकानों एवं फ्लेटस के विक्रय बिलेख पर पंजीयन शुल्क पर प्रदत्त पंजीयन की दर दो प्रतिशत की छूट अब 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह छूट एक अप्रैल 2021 से लागू हो गई है। उल्लेखनीय है कि वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग द्वारा भूमि खरीदी बिक्री के लिए शासकीय गाईड लाइन दर में 30 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2021 जून तक दी गई थी जिसे अब 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इन दोनों ही प्रकार के छूट मिलने से छोटे और मध्यम परिवारों को अपने मकान खरीदनें का सपना पूरा हो सकेगा। राज्य शासन द्वारा भूमि के क्रय विक्रय और मकानों और फ्लेट में दी जा रही पंजीयन में छूट से मकान एवं भूमि की खरीदी के लिए कम कीमत देनी होगी।

[metaslider id="184930"
Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031