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अनिवार्य दस सेवाओं के मतदाताओं को डाक मतपत्र भरने की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित

नारायणपुर. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बिपिन मांझी एवं नोडल अधिकारी डाक मतपत्र विक्रम बहादुर द्वारा अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने के संबंध में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक ली गई। नोडल अधिकारी डाक मतपत्र श्री विक्रम बहादुर ने बताया कि नारायणपुर जिले के अंतर्गत कार्यरत अत्यावश्यक सेवा स्वास्थ्य विभाग, विद्युत, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडियाकर्मी, रेल परिवहन, दूरसंचार (बीएसएनएल) दूरदर्शन, आकाशवाणी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित और भारतीय खाद्य निगम, डाक एवं टेलीग्राम विभाग में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी तथा जो कि मतदान दिवस के दिन अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे और वोटिंग से वंचित हो सकते हैं उनके द्वारा 12 डी में आवेदन भरकर जिला डाक मतपत्र शाखा में मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति व मतदान दिवस के दिन कार्य में होने के प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग इसकी जानकारी तत्काल निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे क्योंकि फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2024 तक निर्धारित की गई है। नोडल अधिकारी डाक मतपत्र श्री विक्रम बहादुर बताया कि अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए जिला पंचायत कार्यालय में 13, 14 और 15 अप्रैल को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट देने की सुविधा दी जाएगी। इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के नरेन्द्र मेश्राम, इंडियन नेशनल कांग्रेस से विजय सलाम, आम आदमी पार्टी के विश्वनाथ, अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, सहायक रिटर्निंग आफिसर अभयजीत मण्डावी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुमित गर्ग, संयुक्त कलेक्टर अभिशेक गुप्ता, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बलराम राजोरिया, निर्वाचन प्रोग्रामर हेमंत कुमार देवांगन सहित निर्वाचन संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।

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